MP सरकार का ऐतिहासिक फैसला, 12 साल तक की बच्‍ची से रेप और महिला से गैंगरेप करने वालों को मिलेगी मौत की सजा

मौत की सजा

आरयू वेब टीम। 

देश भर में बच्चियों के साथ बढ़ रही रेप जैसी घिनौनी वारदात पर मध्‍य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पहल की है। मध्यप्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले कैबिनेट ने 12 साल या उससे कम उम्र की बच्चियों से रेप करने वालों को मौत की सजा यानि की फांसी दी जाएगी। वहीं किसी भी उम्र की किशोरी युवती या महिलाओं के साथ गैंगरेप करने पर भी साबित होने पर दोषी को फांसी की सजा देने की मंजूरी दी है।

कैबिनेट में अपने फैसले के लिये 376 एए और 376 डीए के रूप में संशोधन किया गया है। ये भी कहा गया है कि लोक अभियोजन की सुनवाई का अवसर दिए बिना जमानत नहीं होगी। शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने के आरोपी को सजा के लिए 493 क में संशोधन करके संज्ञेय अपराध बनाने का प्रस्ताव किया गया है।

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ऐसा करते ही आज मध्‍य प्रदेश देश का पहला राज्‍य बन गया है जिसने रेप और गैंगरेप के मामले में फांसी की सजा देने का रास्‍ता साफ किया है। समझा जा रहा है कि अब दूसरे राज्‍य भी एमपी की ही तर्ज पर अपने यहां इस तरह के कानून बनाएंगे। जिससे कि इस तरह के अपराध करने वालों के मन में खौफ पैदा हो और वह खासकर बच्चियों पर हाथ डालने से पहले सौ बार सोंचे।

वहीं महिलाओं के खिलाफ आदतन अपराधी को धारा 110 के तहत गैर जमानती अपराध और जुर्माने की सजा देने के साथ महिलाओं का पीछा करने का अपराध दूसरी बार साबित होने पर न्यूनतम एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

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कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री जयंत मलैया ने मीडिया से कहा कि मंत्रिमंडल ने 12 साल या उससे कम उम्र की बच्ची के साथ बलात्कार के दोषी को मृत्युदंड की मंजूरी दे दी है, गैंगरेप के दोषियों को भी मृत्युदंड का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है।”

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यहां बताते चलें कि पिछले कैबिनेट की बैठक में मलैया और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने आशंका जताई थी कि बलात्कारियों के लिए मौत की सजा पीड़ितों के लिए एक बड़ा खतरा होगा, क्योंकि अपराधी उन्हें मारने की कोशिश करेंगे। इसलिए कैबिनेट की मुहर लगाने से पहले इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिक विचार-विमर्श और कानूनी सलाह के लिये कुछ और समय लिया।

गौरतलब है कि मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कुछ दिनों पहले 19 साल की युवती के साथ गैंगरेप की घटना के बाद कहा था कि बलात्कार के दोषियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए।

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