बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरुरी: RBI

आरबीआइ रेपो रेट

आरयू वेब टीम।

बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरुरी है या नहीं इसकों लेकर बने संशय को भारतीय रिजर्व बैंक ने आज स्पष्ट कर दिया है। आरबीआई ने एक बयान जारी कर कहा कि बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से बैंक खाते को जोड़ना अनिवार्य है। कहा जा रहा है कि आरबीआई के ऐसे बयान देने की वजह कुछ मीडिया रिपोर्ट है, जिसमें ऐसी खबरें थी कि बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य नहीं है।

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आरबीआई ने मुंबई में जारी बयान में कहा कि नियम लागू होने वाले मामलों में आधार को बैंक खाते से जोड़ना धन-शोधन (मनी लॉंड्रिंग) निवारण (रिकॉर्ड रखरखाव) द्वितीय संशोधन नियम, 2017 के तहत अनिवार्य है।

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यह एक जून 2017 के आधिकारिक गजट में प्रकाशित हुआ है। ये नियम वैधानिक हैं, इसलिए बैंकों को उन्हें लागू करने से पहले किसी तरह के निर्देश की जरूरत नहीं है। सरकार ने जून में बैंक में खाता खोलने और और 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है। हांलाकि वर्तमान खाताधारकों के लिए अपने खाते को आधार नंबर से जोड़ने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर निर्धारित की गई है।

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