फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर नौकरी, प्रवेश अवैध: सुप्रीम कोर्ट

नीट पीजी में आरक्षण

आरयू वेब टीम।

सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण, नौकरी, व प्रवेश पर आज फैसला सुनाते हुए मुंबई हाईकोर्ट के एक फैसले को सही नही ठहराया है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर आरक्षण के तहत मिली सरकारी नौकरी या दाखिले को कानून की नजरों में वैध नहीं माना जा सकता है।

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प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने मुंबई हाईकोर्ट द्वारा लिए गए उस फैसले को गलत ठहराया है, जिसमे यह कहा गया था कि यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से नौकरी कर रहा है और बाद में उसका प्रमाणपत्र फर्जी पाया जाता है तो, उसे सेवा में बने रहने की अनुमति दी जा सकती है।

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मुंबई हाईकोर्ट से मिले फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार द्वारा दायर याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज यह फैसला सुनाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इस आदेश को पिछली तिथि से लागू नहीं किया जा सकता है, बल्कि भविष्य में आने वाले इस प्रकार के मामलों में ही यह आदेश लागू होंगे।

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