अलीमुद्दीन हत्‍याकांड: कोर्ट ने BJP नेता नित्‍यानंद सहित 11 अभियुक्‍तों को उम्रकैद

अलीमुद्दीन हत्‍या कांड
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। 

झारखंड में रामगढ़ जिले के चर्चित अलीमुद्दीन हत्याकांड मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अ‍लीमुद्दीन हत्‍याकांड में आरो‍पित भाजपा नेता नित्यानंद महतो समेत सभी 11 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुना दी है। इन लोगों पर बीफ की तस्करी करने के शक में अलीमुद्दीन को पीट-पीटकर मार डालने का आरोप था।

हाइकोर्ट की निगरानी में रामगढ़ स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई। आठ महीने और 17 दिन की सुनवाई के बाद आज इसका फैसला आ गया। पिछले सप्ताह रामगढ़ की फास्ट ट्रैक अदालत ने सभी 11 आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 427/149, 435/149, 302/149 के तहत दोषी करार दिया था।

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कोर्ट ने दीपक मिश्रा, छोटू वर्मा व संतोष सिंह को मुख्य अभियुक्त करार दिया है। इनके अलावा भाजपा नेता नित्यानंद महतो, विक्की साव, सिकंदर राम, कपिल ठाकुर, रोहित ठाकुर, राजू कुमार, विक्रम प्रसाद व उत्तम राम को भी दोषी करार देने के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 19 गवाह प्रस्तुत किए, 59 दस्तावेज व 20 वस्तुएं कोर्ट में पेश की। रामगढ़ सीओ द्वारा तैयार सीडी की जांच केंद्रीय प्रयोगशाला चंडीगढ़ से करा कर उसे साक्ष्य के रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

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यह था पूरा मामला

मालूम हो कि 29 जून, 2017 को सुबह 10 बजे हेसला निवासी अलीमुद्दीन प्रतिबंधित मांस लेकर अपने मारुति वैन से चितरपुर की ओर से आ रहा था। तभी बाजारटांड़ स्थित हिंदुस्तान गैस एजेंसी के पास आरोपितो व अन्य लोगों ने अलीमुद्दीन को घेर लिया। भीड़ ने लाठी-डंडों से अलीमुद्दीन की पिटाई की और उसकी गाड़ी में आग लगा दी, जिसके बाद अलीमुद्दीन की मौत हो गयी।

अलीमुद्दीन की पत्‍नी मरियम खातून ने इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी। जिसमें बजरंग दल और विश्‍व हिंदू परिषद के लोगों पर सुनियोजित तरीके से अलीमुद्दीन की हत्या करने का आरोप लगाया था।

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