पॉक्सो एक्‍ट संशोधन की प्रक्रिया शुरू, अब 12 साल की बच्‍ची से रेप पर मिलेगी सजा-ए-मौत

पॉक्सो एक्ट

आरयू वेब टीम।

कठुआ और उन्नाव गैंगरेप के बाद देशभर में फैले आक्रोश के साथ ही आरोपितों को मौत की सजा देने की मांग के बीच मामले में केंद्र सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में एक पत्र जमा करवाया है। इसमें सरकार की तरफ से कहा गया है कि वह पॉक्‍सो एक्ट में संशोधन करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू कर दी है।

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एक्‍ट के तहत 12 साल उम्र तक की बच्चियों के साथ बलात्कार करने वालों को मौत की सजा का प्रावधान तय किया जाएगा। यह रिपोर्ट केंद्र ने दायर की गई एक जनहित याचिका के जवाब में जमा करवाई है। इस मामले की अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी।

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मालूम हो कि छोटी बच्चियों के साथ रेप के बढ़ते मामलों के बाद देशभर से पॉक्‍सो एक्ट में संशोधन की मांग उठने लगी है। कठुआ में आठ साल की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले के बाद लोगों में खासा रोष है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने भी पॉक्‍सो एक्ट में संशोधन करने की बात की थी। मेनका गांधी ने कहा था कि पॉक्‍सो एक्ट में संशोधन करके इसमें फांसी की सजा का प्रावधान शामिल कर देना चाहिए।

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