आरयू वेब टीम।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को केंद्र सरकार से विभिन्न राज्यों में चल रहे रोहिंग्या शरणार्थी कैंपों में हालात को लेकर विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिट एएम खानविल्कर और डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने यह आदेश वरिष्ठ अधिवक्ता कोलिन गॉन्सालविस द्वारा यह कहे जाने पर दिया कि इन कैंपों के हालात स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं हैं, यहां गंदगी फैली हुई है।
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मामले में याचिका दायर करने वाले जफरउल्ला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि केंद्र सरकार और हरियाणा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों को यह कहा जाना चाहिए कि वे इन कैंपों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं। साथ ही याचिका में यह भी कहा गया है कि इन कैंपों की बेकार और स्वास्थ्य के लिए खराब हालात की वजह से हाल के दिनों में कई मौतें हुई हैं।
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बता दें कि म्यांमार के पश्चिमी राखिन प्रदेश में हिंसा के बाद से रोहिंग्या भारत आए हैं। ये जम्मू, हैदराबाद, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली-एनसीआर और राजस्थान के कैंपों में रह रहे हैं।
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