अटकलों पर विराम, SC ने आधार लिंक कराने को लेकर सुनाया ये फैसला

वर्चुअल आईडी

आरयू वेब टीम।

आधार कार्ड को लिंक कराने की तारीख को लेकर चल रहे कंफ्यूजन पर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आधार कार्ड को सभी स्कीम से लिंक कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाई जाने की अनुमति दे दी है।

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों की संविधान पीठ ने आधार को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कल्याणकारी योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने के केंद्र के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने की याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए आधार को न सिर्फ सभी स्कीम से लिंक कराने की डेडलाइन बढ़ाई है बल्कि मोबाइल सेवाओं को आधार से जोड़ने की 6 फरवरी, 2018 की अंतिम तारीख को भी 31 मार्च, 2018 तक बढ़ा दिया है।

यह भी पढ़ें- आधार से मोबाइल और बैंक अकाउंट लिंक करने पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लगाने से इनकार

वहीं नए बैंक अकाउंट के लिए आधार देना होगा और आधार ना हो तो एनरोलमेंट देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश देते हुए आधार की वैधता पर 17 जनवरी से सुनवाई करने का फैसला लिया है।

मालूम हो कि एक दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख 6 फरवरी से बढ़ाकर 31 मार्च, 2018 की थी। गुरूवार को सभी दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने कोर्ट को बताया कि बैंक खातों समेत सभी योजनाओं के लिए सरकार ने डेडलाइन को 31 मार्च करने का फैसला लिया है, लेकिन नए बैंक खाते के लिए आधार जरूरी है।

यह भी पढ़ें- सुप्रीम कोर्ट में बोली केंद्र सरकार, 31 मार्च 2018 तक कर सकते हैं आधार को लिंक

वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश श्याम दीवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे कि आधार को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा और ये पीडीएस, एलपीजी, मनरेगा, पेंशन आदि 6 योजनाओं में लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार ने उच्‍चतम न्‍यायालय के आदेश के बावजूद 139 योजनाओं में इसे अनिवार्य कर दिया।

यह भी पढ़ें- बैंक अकाउंट को आधार से लिंक करना जरुरी: RBI