बिक्री पर सुप्रीम कोर्ट अब भी सख्‍त, पटाखा चलाने के लिए रखी ये शर्त

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम।

बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और एनसीआर में एक नवंबर तक पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था,‍ जिसके खिलाफ व्यापारियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट प्रतिबंध वाले फैसले को कायम रखते हुए थोड़ी नरमी भी बर्ती है। कोर्ट ने अपने फैसले में लोगों दिवाली की रात ग्‍यारह बजे तक पटाखे चलाने की छूट दी है जिनके पास पहले से पटाखे हैं।

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देश की सर्वोच्‍च न्‍यायालय के पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के पश्‍चात व्‍यापारियों ने नौ अक्‍टूबर को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आदेश में संशोधन की मांग की थी। साथ ही मामले में पटाखा व्यापारियों ने बुधवार को अदालत से इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध भी किया था।

व्यापारियों ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि उन्हें अस्थाई पटाखा लाईसेंस एक नवंबर तक ही लाईसेंस मिला है। साथ ही उनका यह भी कहना था कि वे पटाखे खरीदने में काफी पूंजी लगा चुके हैं और और यदि प्रतिबंध जारी रहा, तो उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।

जिसपर जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए पिछला आदेश बदलने से इनकार करने के साथ ही दिवाली की रात करीब ग्‍यारह बजे तक पटाखे चलाने की छूट दी है।

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मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने लोगों की सेहत और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के साथ ही दिवाली पर पटाखे बेचने के लिए जारी लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था। अदालत ने कहा था कि एक नवंबर के बाद शर्तों के साथ पटाखों की बिक्री हो सकेगी।

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