15 जुलाई तक होंगे अधिकारी-कर्मचारियों के तबादले, उत्‍तर प्रदेश सरकार ने जारी की स्‍थानांतरण नीति

स्‍थानांतरण नीति

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। भ्रष्‍टाचार की रोकथाम व सरकारी कार्यों की गुणवत्‍ता की सुधार में सबसे अहम माने जाने वाली तबादला नीति उत्‍तर प्रदेश में जारी कर दी गयी है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण का रास्ता भी पूरी तरह से साफ हो गया है।

मंगलवार को यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिवों को जारी निर्देश में कहा है कि तबादले यथा संभव मेरिट बेस्ड किए जाएंगे।

प्रदेश में मार्च 2018 में घोषित स्थानांतरण नीति के तहत सत्र में तबादले के लिए 31 मई अंतिम समयसीमा निर्धारित की गई थी लेकिन कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष स्थानांतरण के लिए समय सीमा बढ़ाकर 15 जुलाई तक कर दी गई है।

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बताते चलें कि पिछले साल कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते स्थानांतरण नहीं किए गए थे। सरकार ने 2020-21 में स्थानांतरण सत्र पर रोक लगा दी थी। तभी से सरकारी कार्मिक तबादला नीति का इंतजार कर रहे थे।

मंगलवार को इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए। अब शासन से लेकर फील्ड तक सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के तबादलों के तेजी से होने की उम्‍मीद जतायी जा रही है।

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