आरयू वेब टीम। सुप्रीम कोर्ट ने गंगा और यमुना नदियों को साफ करने व उनके कायाकल्प की कार्य योजना की निगरानी करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर विचार करने से सोमवार को इनकार कर दिया। उसने कहा कि इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है।
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के साथ राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) से संपर्क करने के लिए कहा। पीठ ने कहा कि आप एनजीटी में क्यों नहीं जाते? इसके लिए एक विशेष न्यायाधिकरण है। हम इस पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।
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बता दें, शीर्ष अदालत स्वामी गुरचरण मिश्रा द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नदियों को साफ करने और उनके कायाकल्प के लिए कार्य योजना की निगरानी करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।