NEET पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट का NTA को आदेश, सेंटर वाइज ऑनलाइन जारी करें नंबर

सुप्रीम कोर्ट

आरयू वेब टीम। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को नीट यूजी पेपर लीक विवाद को लेकर सुनवाई हुई। ये सुनवाई चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने की है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को निर्देश दिया है कि वह अपनी वेबसाइट पर नीट-यूजी परीक्षा में छात्रों द्वारा मिले नंबरों को जारी करे और छात्रों की पहचान गुप्त रखी जाए।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि लोग पैसे के लिए ऐसा कर रहे थे, इसलिए जो कोई भी इससे पैसे कमा रहा है, वह इसे बड़े पैमाने पर प्रसारित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट शहर और केंद्र के हिसाब से अलग-अलग घोषित किए जाने चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने नीट-यूजी 2024 परीक्षा में पेपर लीक और गड़बड़ी का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय की है। सीजेआइ ने अपने आदेश में एनटीए को कहा की छात्रों के मार्क्स सेंटर की सूची के साथ जारी करें। साथ ही कहा कि पटना में परीक्षा के पहले पेपर ब्रीच हुआ था इसमें अब कोई शंका नहीं है।

इसके बाद सीजेआइ ने एनटीए से शनिवार 12 बजे तक एनटीए सेंटर वाइज के साथ छात्रों के मार्क्स जारी करने को कहा है। इसके बाद सुनवाई की तारीख बताते हुए सीजेआइ ने कहा कि सोमवार यानी 22 जुलाई को इस मामले में लंच के पहले सुनवाई पूरी कर लेंगे। इधर एनटीए की तरफ से एसजी ने कहा की 24 जुलाई से काउंसलिंग शुरू करेंगे।

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बता दें कि याचिकाकर्ताओं के वकील ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक खुले ई-रिक्शा पर एक बक्से को हज़ारीबाग के ओएसिस स्कूल में ले जाया गया, जहां स्कूल के प्रिंसिपल को यह बक्सा मिला। सीलबंद बक्सा उन्हें दिया गया था, किसी बैंक को नहीं। एनटीए द्वारा नीट-यूजी परीक्षा आयोजित करने में सिस्टम की फेलियर है, यह फेलियर मल्टी डायमेंशनल है।

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