राजधानी में प्रदूषण से सुप्रीम कोर्ट नाराज, सरकार व पुलिस कमिश्‍नर से पूछा क्यों नहीं लागू हुआ पटाखों पर प्रतिबंध

दिल्‍ली प्रदूषण
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सोमवार को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में बैन होने के बाद भी पटाखे फोड़े जाने पर फटकार लगाते हुए कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता कि पटाखों पर प्रतिबंध शायद ही लागू किया गया हो। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस कमिश्‍नर को हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई कर कहा कि एमाइकस ने जिस रिपोर्ट का हवाला दिया, उससे यह बात साफ हो गई है कि इस बार प्रदूषण का स्तर अब तक के उच्चतम स्तर पर है। यहां तक ​​कि रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि ताड़ की आग भी उच्च समय पर बढ़ रही थी। हम दिल्ली सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हैं।

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में हलफनामा दायर करने का भी निर्देश देते हैं। दोनों को इस बात पर प्रकाश डालना चाहिए कि वे क्या कदम उठाने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि अगले साल ऐसा न हो। इसमें सार्वजनिक अभियान के कदम भी शामिल होने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पंजाब और हरियाणा राज्यों द्वारा पराली जलाने के पिछले दस दिनों के विवरण के संबंध में हलफनामा भी दायर किया जाना चाहिए।

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सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि 2024 की दिवाली में क्या हुआ, इन पहलुओं पर विचार के लिए 14/11 पर विचार किया जाएगा। दिल्ली सरकार और पुलिस कमिश्नर की ओर से एक हफ्ते में हलफनामा दाखिल करना होगा। दोनों के हलफनामे में इस दौरान हुई आग की घटनाओं के बारे में भी बताना होगा। इस बीच, दिल्ली सरकार और अन्य अधिकारियों को भी इन पटाखों पर ‘स्थायी प्रतिबंध’ लगाने का कॉल लेना चाहिए।

दरअसल, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिवाली के बाद इसमें और बढ़ोतरी हुई। कई इलाकों में एक्यूआई 400-500 के बीच दर्ज किया गया। दमघोंटू हवा का असर लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिशा-निर्देश जारी कर चुका है।

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