15 जुलाई से दोपहिया वाहनों पर भी टोल टैक्स लागू, NHAI का नया नियम

टोल टैक्स

आरयू वेब टीम। राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक बड़ा बदलाव होने वाला है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने 15 जुलाई 2025 से टू व्हीलर्स के लिए टोल टैक्स अनिवार्य करने की घोषणा की है। अभी तक दोपहिया वाहनों को टोल टैक्स से छूट मिली हुई थी, लेकिन अब यह नियम बदलने जा रहा है।

एनएचएआइ के नए प्रावधानों के अनुसार, अब दोपहिया वाहनों को भी नेशनल हाईवे पर चलने के लिए टोल टैक्स देना होगा, और यह भुगतान फास्टैग के माध्यम से करना अनिवार्य होगा। दोपहिया वाहन चालकों को अब हर उस टोल प्लाजा पर टोल देना होगा, जहां नियम लागू होंगे। अब तक जब कोई नया टू व्हीलर खरीदा जाता था, तो उसके पंजीकरण के समय ही टोल टैक्स की अनुमानित राशि एकमुश्त वसूल ली जाती थी।

इसी वजह से टोल प्लाजा पर इन्हें अलग से शुल्क नहीं देना पड़ता था। लेकिन अब केंद्र सरकार ने इस पुराने प्रावधान को समाप्त करते हुए सीधे टोल प्लाजा पर शुल्क वसूलने का निर्णय लिया है। नए नियमों के तहत, हर दोपहिया वाहन को फास्टैग लगाना अनिवार्य होगा। जो वाहन चालक टोल चुकाने से बचने की कोशिश करेंगे, या फास्टैग का उपयोग नहीं करेंगे, उन्हें दो हजार तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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वर्तमान में, टोल टैक्स केवल चार पहिया या उससे बड़े वाहनों से लिया जाता है। लेकिन अब इस नियम के दायरे में सभी दोपहिया वाहन भी शामिल होंगे। मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा जैसे सभी वाहन अब टोल शुल्क के दायरे में आ जाएंगे।

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