राहुल गांधी ने लखनऊ के कोर्ट में किया सरेंडर, मिनटों में मिली जमानत

राहुल गांधी
कोर्ट में वकीलों के साथ राहुल गांधी।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मंगलवार को लखनऊ के एमपी-एमएलए कोर्ट में आत्मसमर्पण किया, जिसके पांच मिनट बाद कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई। राहुल के सरेंडर के बाद उनकी वकील प्रांशु अग्रवाल ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की, जिसे न्यायालय ने तुरंत स्वीकार कर लिया।

दरअसल राहुल गांधी सुबह अमौसी एयरपोर्ट से सीधे कोर्ट पहुंचे। सेना पर की गई टिप्पणी के सिलसिले में उनके खिलाफ सीजेएम कोर्ट लखनऊ में मामला दर्ज है, जिसमें कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सुनवाई के बाद राहुल गांधी को बीस-बीस हजार रुपये की दो जमानतें दाखिल करने के निर्देश के साथ जमानत दे दी।

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कोर्ट में उनकी पेशी के दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था रही। पेशी के दौरान कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहे, जिनमें प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे, सांसद किशोरी लाल शर्मा, विधायक आराधना मिश्रा मोना, अधिवक्‍ता संजीव पांडेय समेत कई अन्य नेता शामिल रहे।

सेनाओं के मनोबल को तोड़ने वाला

राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में कहा गया कि उनका उद्देश्य किसी संस्था या व्यक्ति की मानहानि करना नहीं था। बयान को राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। वहीं वादी पक्ष ने कहा कि उनका बयान सेनाओं के मनोबल को तोड़ने वाला था, जो कि आपराधिक दायरे में आता है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राहुल गांधी को राहत दी और अगली सुनवाई की तिथि तय की गई।

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

राहुल गांधी की पेशी को देखते हुए लखनऊ पुलिस ने कोर्ट परिसर और आस-पास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया। बैरिकेडिंग, सघन चेकिंग और वीआईपी मूवमेंट को लेकर कई मार्गों पर यातायात भी प्रभावित रहा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पीएसी भी तैनात की गई थी।

राहुल की लोकप्रियता को रोकना चाहती…

कांग्रेस पार्टी ने इस केस को राहुल गांधी के खिलाफ “राजनीतिक बदले की भावना” से प्रेरित बताया है। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह सरकार की एक रणनीति है जिससे वह राहुल की लोकप्रियता को रोकना चाहती है।

वहीं भाजपा ने कहा कि यह कानून का मामला है और कांग्रेस नेता को अपनी बात कोर्ट में रखनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ताओं ने दावा किया कि “सेना पर गलत टिप्पणी कर राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है।” जमानत मिलने के बाद अब अगली सुनवाई पर फैसला होगा कि केस में चार्ज फ्रेम किए जाएंगे या नहीं। यदि चार्ज तय होते हैं, तो यह मामला आगे लंबा खिंच सकता है।

ये है मामला

ये केस राहुल गांधी द्वारा ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान कथित रूप से दिए गए उस बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उनका यह बयान विपक्षी नेताओं द्वारा “सेना का मनोबल गिराने वाला” और “राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा” बताया गया था। इसी सिलसिले में एक स्थानीय वकील की शिकायत पर उनके खिलाफ कैसरबाग स्थित एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज किया गया था।

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