करा लें PAN को आधार से लिंक, नहीं तो भरना पड़ेगा जुर्माना

आधार से लिंक

आरयू वेब टीम। अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है, तो फटाफट ये काम कर लीजिए, क्योंकि पैन से आधार कार्ड लिंक करने की आखिरी तारीख आज यानी 31, मार्च 2021 ही है। कल से ना सिर्फ आपका पैन कार्ड बेकार हो जाएगा, बल्कि आइटीआर फाइल करते समय आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपये भी चुकाने होंगे।

सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जिसमें जहां एक नया सेक्शन 234एच  डाला गया था। इस सेक्शन के तहत पैन कार्ड के आधारकार्ड से लिंक नहीं होने पर आइटीआर फाइल करते समय पेनाल्टी लगाई जाएगी। गौरतलब है कि सरकार पहले ही कई बार आधार-पैन लिंक करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है, लेकिन आज के बाद इसमें कोई रियायत नहीं दी जाएगी।

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अगर पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो कल से ये पैन कार्ड इनवैलिड यानी निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद इसे दोबारा एक्टिवेट कराने के बाद ही आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। उस दौरान भी बिना 1000 रुपये की पेनाल्टी भरे आपका इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट ही नहीं होगा।

मालूम हो कि तमाम वित्तीय लेनदेन में पैनकार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की जरुरत पड़ती है। बिना पैन कार्ड के आप अपने खाते से 50,000 रुपये से अधिक का लेन-देन भी नहीं कर सकते। केंद्र सरकार ने कई बार अपील की है किअपना आधार नंबर जेनरेट कराएं और उसे पैन से लिंक करें। अगर अब भी किसी ने ऐसा नहीं किया है, तो उसके लिए पेनाल्टी चुकाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।

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