आरयू ब्यूरो, लखनऊ। ट्रांसपोटर्स की लंबे समय से मांग के बाद अब ट्रांसपोर्ट नगर योजना के भवन व प्लॉटों के फ्री-होल्ड होने का रास्ता साफ हो गया है। एलडीए वीसी अक्षय त्रिपाठी ने एलडीए सचिव पवन गंगवार की अध्यक्षता में गठित समिति के संपत्तियों के फ्री-होल्ड किये जाने की संस्तुति पर मंजूरी देते हुए बुधवार को इस बारे में आदेश भी जारी कर दिया है। उपाध्यक्ष के इस फैसले का ट्रांसपोर्ट नगर व्यापार मंडल एवं वेयर हाउस ओनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भी स्वागत किया गया है।
अपर सचिव ज्ञानेंद्र वर्मा ने बताया कि ट्रांसपोर्ट नगर योजना के अंतर्गत 90 साल की लीज एवं निर्धारित मूल्य पर प्लॉट आवंटित किये गये थे। जिन्हें फ्री-होल्ड किये जाने की मांग आवंटियों द्वारा काफी दिनों से की जा रही थी। समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के द्वारा लीज पर आवंटित संपत्तियों को फ्री-होल्ड किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इस पर निर्णय लेने के लिए उपाध्यक्ष ने सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की थी।
समिति ने फ्री-होल्ड की संस्तुति पर उपाध्यक्ष अक्षय त्रिपाठी ने भी आज मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार जिन आवंटियों ने पूर्व में प्लॉट के रेट का दस प्रतिशत लीज रेंट जमा किया है, उनसे वर्तमान मूल्य का दो प्रतिशत फ्री-होल्ड शुल्क जमा कराते हुए संपत्ति फ्री होल्ड की जायेगी।
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वहीं, जिन आवंटियों ने लीज रेंट के रूप में दस प्रतिशत धनराशि जमा नहीं की है, ऐसे आवंटियों से संपत्ति आवंटन मूल्य का दस प्रतिशत लीज रेंट के रूप में आवंटन तिथि से अद्यतन लीज डीड में निर्धारित ब्याज दर पर साधारण ब्याज के साथ तथा दो प्रतिशत वर्तमान मूल्य पर फ्री-होल्ड शुल्क या वर्तमान दर पर 12 प्रतिशत धनराशि दोनों में जो कम हो जमा करना होगा।
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अपर सचिव ने बताया कि एक मई 1998 से अनिर्माण शुल्क (लेवी) प्रभावी है। अतः जिस आवंटी ने अपने प्लॉट पर निर्माण कर लिया है, उसे किसी भी सरकारी संस्था द्वारा जारी प्रपत्र प्रस्तुत करने के आधार पर अनिर्माण शुल्क की गणना की जायेगी तथा अन्य के संबंध में शासनादेश यूपी नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के सुसंगत धाराओं के अधीन अलग से कार्यवाही की जायेगी और एलडीए व आवंटियों के बीच निस्तारित अनुबंध के प्रावधानों के अनुसार फ्री होल्ड के संबंध में अन्य कार्यवाही होगी।