आबकारी केस में केजरीवाल व सिसोदिया को बड़ी राहत, कोर्ट ने किया आरोपमुक्त, जांच एजेंसी पर उठाएं सवाल

आबकारी केस

आरयू वेब टीम। दिल्ली आबकारी नीति केस में राउज एवेन्यू कोर्ट से दिल्‍ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया को राहत मिली है। कोर्ट ने पूर्व सीएम व डिप्टी सीएम को आरोपमुक्त कर दिया है। साथ ही कहा कि साजिश के पर्याप्त सबूत नहीं हैं और चार्जशीट में कई गंभीर खामियां पाई गईं।

दरअसल दोनों नेताओं की आज कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई के दौरान स्पेशल जज जीतेन्द्र सिंह ने जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चार्जशीट में कई खामियां हैं और जांच अफसरों को तथ्यों को सही तरीके से पेश करना चाहिए था। जज ने टिप्पणी की कि ये पहली बार है जब उन्होंने इतनी कमियों वाली चार्जशीट देखी है।

कोर्ट ने कहा कि आरोपित नंबर एक कुलदीप सिंह के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला। इसी तरह आरोपित नंबर आठ मनीष सिसोदिया के खिलाफ भी पर्याप्त प्रमाण पेश नहीं किए जा सके। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और 21 अन्य लोगों को बरी कर दिया। अदालत ने ये भी कहा कि कबूलनामे और गवाहों की सूची जैसी महत्वपूर्ण जानकारियां समय पर उपलब्ध नहीं कराई गईं।

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इस दौरान जज ने एजेंसी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने कई बार कन्फेशनल स्टेटमेंट की कॉपी मांगी, लेकिन वह उपलब्ध नहीं कराई गई। अदालत ने जांच एजेंसी से ईमानदारी और पारदर्शिता की अपेक्षा जताई। इस फैसले के बाद दिल्ली की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी के लिए इसे बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है।

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