अफजाल अंसारी को कोर्ट से राहत, 23 साल बाद इन आरोपों से बरी

अफजाल अंसारी
कोर्ट से निकलते अफजाल अंसारी।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी के लिए राहत भरी खबर है। गाजीपुर की सीजेएम कोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी को 23 साल पुराने मामले में राहत दी है। सपा सांसद पर आरोप था कि उन्होंने हंगामा और बवाल किया था। मगर कोर्ट ने 23 सालों बाद सपा सांसद को इन आरोपों से बरी कर दिया है। आरोप था कि अफजाल अंसारी और उनके समर्थक एसडीएम कार्यालय में घुस गए और वहां तोड़फोड़ की।

इस मामले में क्षेत्र कोतवाली में अफजाल अंसारी समेत कुल नौ लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने तत्कालीन विधायक अफजाल अंसारी और समर्थकों के खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया था। मगर आज कोर्ट ने अफजाल अंसारी समेत सभी आरोपितों को इस मामले से बरी कर दिया।

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ये पूरा मामला 23 साल पुराना है। नौ अगस्त 2001 के दिन सपा ने प्रदेश बंद आयोजित किया था। इस दौरान सपा नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था। आरोप था कि समाजवादी पार्टी से मोहम्मदाबाद विधानसभा के तत्कालीन विधायक और वर्तमान गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी चार हजार लोगों के साथ मंडी समिति में गए थे और वहांं जुलूस के साथ तहसील पहुंचे थे।

इस दौरान एसडीएम के कार्यालय पहुंचकर अफजाल अंसारी ने अपने समर्थकों के साथ नारेबाजी की थी। तत्कालीन सीओ समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्हें रोकने का प्रयास किया, तो कार्यालय घुस गए और वहां तोड़फोड़ की।

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