आरयू ब्यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से सपा सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने गैंगस्टर कोर्ट से मिली सजा को रद्द कर दिया है। अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई थी, जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देते हुए रद्द कर दिया है।
मालूम हो कि, अफजाल अंसारी को बीते साल अप्रैल में कृष्णानंद राय हत्याकांड में दर्ज हुए गैंगस्टर केस में अफजाल को चार साल की सजा सुनाई गई थी। हाई कोर्ट का ये आदेश अफजाल अंसारी की इलाहाबाद उच्च न्यायालय में गई अपील के बाद आया है, जिसमें उन्होंने साल 2005 में भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से जुड़े गैंगस्टर एक्ट मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट से दी गई चार साल की सजा को चुनौती देते हुए अपील की थी। इससे पहले न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने अंसारी की अपील पर सुनवाई के बाद चार जुलाई को अदालत का फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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दरअसल अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में गाजीपुर की विशेष अदालत एमपी/एमएलए ने दोषी ठहराया था और चार साल जेल की सजा सुनाई थी। अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखता, तो अंसारी को अपनी सीट खाली करनी पड़ती, हालांकि अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद अंसारी को बड़ी राहत मिली है।