हेट स्‍पीच मामले में अखिलेश यादव व ओवैसी को मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की याचिका

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आरयू ब्यूरो, वाराणसी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव और एआइएमआइएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी को बड़ी राहत मिली है। दोनों नेताओं द्वारा हेट स्पीच मामले में हिंदू पक्ष के ओर से दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया गया है। इन नेताओं को इस मामले में वाराणसी कोर्ट के फैसले से राहत मिली है। कोर्ट ने दोनों नेताओं द्वारा ज्ञानवापी मामले में मिले कथित शिवलिंग पर दिए बयान को हेट स्पीच नहीं माना है।

इससे पहले यह मामला लोअर कोर्ट में भी खारिज हो चुका है, लेकिन अब वाराणसी के एडीजे 9वीं कोर्ट ने हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका का खारिज कर दिया है। इसमें सपा प्रमुख और असुदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ हेट स्पीच मामले में मुकदमा दर्ज करने की अपील की गई थी। दोनों नेताओं ने कथित तौर पर ज्ञानवापी को शिवलिंग मानने से इनकार कर दिया था।

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इससे पहले 17 सितंबर को केस की सुनवाई हुई थी तब कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था, लेकिन बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में खारिज कर दिया। जबकि बीते साल वकील हरिशंकर पांडे और अजय सिंह की तरफ से यह याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। इससे पहले यह याचिका वाराणसी के एमपी-एमएलए कोर्ट में दाखिल की गई थी।

तब एमपी-एमएलए कोर्ट ने भी इस मामले को खारिज कर दिया था। इसके बाद रिव्यू के लिए एडीजे कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका के जरिए दावा किया गया था कि कथित शिवलिंग को लेकर इन नेताओं का बयान हेट स्पीच है।

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