आरयू ब्यूरो, वाराणसी/प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में एएसआइ के सर्वेक्षण के खिलाफ मस्जिद कमेटी की अपील पर मंगलवार को सुनवाई हुई। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया की अदालत में की गई है। इस दौरान कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया। हाई कोर्ट ने कहा कि ज्ञानवापी से जुड़े पुराने और नए मामले की एक साथ सुनवाई होगी। मामले पर 28 अगस्त को फैसला आएगा।
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दरअसल, उच्चतम न्यायालय ने यह कहते हुए सर्वेक्षण पर रोक लगा दी कि जिला अदालत के आदेश के खिलाफ अपील के लिए कुछ समय दिए जाने की जरूरत है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय को “यथास्थिति” के आदेश की समाप्ति से पूर्व इस अपील पर सुनवाई करने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय का आदेश ऐसे समय में आया जब एएसआई की टीम ज्ञानवापी परिसर के भीतर थी। इससे पूर्व, शुक्रवार को वाराणसी की जिला अदालत ने एएसआई को ग्राउंड पेनेट्रेटिंग राडार जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था।
इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमिटी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी। मस्जिद कमिटी की याचिका में 21 जुलाई को आए जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई गई थी। इस पर मंगलवार को ही सुनवाई करने का आग्रह किया गया था।