आरयू वेब टीम। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि मामले में शीर्ष अदालत ने भाजपा सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है।
दरअसल, इस मामले में मनोज तिवारी ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा जारी समन आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
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हालांकि, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया है।
पीठ ने कहा, “हमने मनोज तिवारी की अपील को खारिज कर दिया है और विजेंद्र गुप्ता की अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया है कि विधि आयोग की रिपोर्ट का ठीक से पता नहीं चल पाया है।
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गौरतलब है कि मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली हाई कोर्ट से मुकदमा रद्द करने की मांग की थी, लेकिन दिसंबर 2020 में हाई कोर्ट ने बीजेपी नेताओं मांग ठुकरा दी थी। पिछले साल बीजेपी नेताओं की अपील को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। पिछले महीने मामले पर बहस हुई। 22 सितंबर को जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर और वी. रामासुब्रमण्यम की बेंच ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।