हाई कोर्ट ने ICICI CEO चंदा व दीपक कोचर को रिहा करने का दिया आदेश

लोन फ्रॉड केस

आरयू वेब टीम। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और दीपक कोचर को सीबीआई की न्यायिक हिरासत से रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा है कि यह गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी धारा 41A CrPC के प्रविधानों के उल्लंघन में है।

शुक्रवार को न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पृथ्वी राज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिका को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था। दोनों ने दो अलग-अलग याचिकाओं में अदालत में याचिका दायर की, जिसमें 2009 और 2012 के बीच आइसीआइसीआइ बैंक द्वारा वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन ग्रुप को दिए गए ऋण में अनियमितता से जुड़े मामले में सीबीआई की प्राथमिकी और रिमांड आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।

उन्होंने अस्थायी रिहाई का अनुरोध किया था। अदालत ने पिछले हफ्ते स्पष्ट किया कि वह कोचर परिवार की याचिकाओं की सुनवाई उनके बेटे की शादी की वजह से नहीं कर रही है, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41A का अनुपालन करने में विफल रहने के कारण कर रही है, जिसके लिए उन्हें नोटिस दिया गया था।

चंदा कोचर का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने किया, जबकि उनके पति का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने किया। उन्होंने तर्क दिया कि चूंकि कोचर सीआरपीसी की धारा 41ए(3) के तहत जांच एजेंसी के सामने पेश हुए थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करना अनावश्यक था। इसके अलावा, उन्होंने शुरू से ही जांचकर्ताओं के साथ सैकड़ों पृष्ठों के दस्तावेज़ उपलब्ध कराने में सहयोग किया था।

देसाई ने यह भी दावा किया कि अरेस्ट मेमो पर किसी महिला अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे। दूसरी ओर, दीपक कोचर को पहले पीएमएलए मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किया गया था और बाद में चौधरी के अनुसार अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उनकी संपत्ति की कुर्की की पुष्टि करने से इनकार करने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था।

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उनकी याचिका में जनवरी में उनके बेटे की शादी का हवाला देते हुए गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया गया था। कोचर के इकलौते बेटे की शादी 15 जनवरी को है और उत्सव जल्द ही शुरू होने वाला है। यह इस विश्वास की ओर ले जाता है कि स्थापित कानून के बावजूद प्राथमिकी के चार साल बाद उसके बेटे की शादी की पूर्व संध्या पर गिरफ्तार किया जाना, दलील के अनुसार दुर्भावना से प्रेरित था।

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