आरयू ब्यूरो, लखनऊ। उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से होने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। ये रोक हाई कोर्ट लखनऊ खंडपीठ की ओर से लगाई गई है। शनिवार को इस बात की जानकारी यूपी संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव संजीव कुमार सिंह ने दी।
साथ ही कहा कि डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की काउंसलिंग प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। बीते 27 जून 2025 से यह काउंसलिंग शुरू हुई थी। इसके बाद नौ जुलाई को उच्च न्यायालय ने इस पर आपत्ति जताई।
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इसके बाद अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की ओर से इस काउंसलिंग पर रोक लगा दी गई है। सचिव संजीव कुमार सिंह ने बताया कि काउंसलिंग से संबंधित आगे की प्रक्रिया, दोबारा प्रारंभ किये जाने की तिथि एवं दिशा-निर्देश यथासमय परिषद के पोर्टल http://jeecup.admissions.nic.in पर प्रकाशित किये जाएंगे।
साथ ही ये सूचनाएं विभिन्न समाचार-पत्रों के माध्यम से भी आमजन को उपलब्ध कराई जाएंगी। सचिव ने अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि वह किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और केवल परिषद की आधिकारिक वेबसाइट एवं प्रामाणिक समाचार स्रोतों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करें।