दिल्ली में अभी नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, बिना दर्शक खुल सकेंगे स्टेडियम-स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग हो सकेंगे शामिल

अनलॉक-6

आरयू वेब टीम। दिल्ली में कोरोना के कम होते मामलों को बीच सरकार ने अनलॉक की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए अनलॉक-6 की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी बीच रविवार को दिल्ली आपदा प्रबंधन प्रधिकरण ने कुछ पाबंदियों को लेकर आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक लंबे समय से लॉकडाउन से निजात पाने का इंतजार कर रहे सिनेमाहॉल और मल्टीप्लेक्स को इस बार भी राहत नहीं मिली है। सरकार ने अभी भी सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स को बंद रहने वाली एक्टिविटीज की कैटेगरी में ही रखा है, हालांकि स्पोर्ट्स क्लब और स्टेडियम को अनलॉक-6 में खोलने की इजाजत दे दी गई है।

डीडीएमए द्वारा जारी औपचारिक आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सोमवार से स्टेडियम/स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स खुल सकेंगे, लेकिन बिना दर्शकों के। इससे पहले दिल्ली में स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोलने की इजाजत थी लेकिन सिर्फ उन लोगों की ट्रेनिंग के लिए जो किसी राष्ट्रीय या अंतरार्ष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं और राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स इवेंट आयोजित करने के लिए। अब स्टेडियम या स्पोर्ट्स कंपलेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए।

आदेश में अभी इन पर रहेगी पाबंदी

स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल, कोचिंग, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट,

सभी समाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, सांस्कृतिक, त्योहारों से सम्बंधित आयोजनों पर पाबंदी होगी,

स्विमिंग पूल,

सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स

एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, वॉटर पार्क

ऑडिटोरियम, असेम्बली हॉल, स्पा,

बिजनेस टू बिज़नेस एक्जीबिशन,

अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते।

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इन्‍हें मिली लॉकडाउन से राहत

  • सरकारी दफ्तर में ग्रेड-1 ऑफिसर 100 प्रतिशत क्षमता से काम करेंगे और बाकी स्टाफ 50 प्रतिशत ऑफिस में और 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम करेंगे।
  • प्राइवेट दफ्तरों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह नौ बजे से शाम पांच बजे तक ही खोला जा सकेगा।
  • सभी स्टैंड अलोन शॉप, नेबरहुड शॉप, रेजिडेंशियल काम्प्लेक्स की दुकानें बिना ऑड इवन नियम के सभी दिनों पर खोली जा सकेंगी, हालांकि गैर जरूरी।
  • सामान/ सेवाओं से संबंधित दुकानों को खोलने का समय सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक होगा।
  • सभी मार्केट, मार्केट काम्प्लेक्स और मॉल सुबह 10 बजे से शाम आठ बजे तक खुले रहेंगे
  • रेस्टोरेंट 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ सुबह आठ बजे से लेकर रात 10 बजे तक खुले रहेंगे।
  • बार 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता के साथ खुले रहेंगे। समय सीमा दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक ही रहेगी।
  • मार्केट, मार्केट कॉम्प्लेक्स, मॉल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे।
  • 50 प्रतिशत वेंडर्स के साथ एक जोन में एक दिन में एक साप्ताहिक बाज़ार खोलने की इजाजत होगी। सड़क के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगाने की इजाजत नहीं होगी।
  • मैरिज हॉल बैंक्विट हॉल और होटल में अधिकतम 50 लोगों के साथ शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत है,  हालांकि, घर और कोर्ट में अभी भी पहले की तरह ही अधिकतम 20 लोगों के साथ ही शादी समारोह आयोजित करने की इजाजत है।
  • दिल्ली मेट्रो 50प्रतिशत क्षमता के साथ चलेगी।
  • दिल्ली में डीटीसी और क्लस्टर बसों को अधिकतम 50 प्रतिशत सीटिंग कैपेसिटी के साथ चलाया जा सकेगा।
  • ऑटो और रिक्शा में दो यात्री, टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फट-फट सेवा में अधिकतम दो यात्री, मैक्सी कैब में पांच यात्री और आरटीवी  में अधिकतम 11 यात्रियों को एक साथ यात्रा करने की इजाजत है।
  • धार्मिक स्थलों को खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं होगी।
  • पब्लिक पार्क, गार्डन, गोल्फ क्लब खोलने और आउटडोर योगा एक्टिविटी की इजाजत है।
  • स्टेडियम या स्पोर्ट्स कंपलेक्स सामान्य तौर पर खुल सकेंगे, लेकिन वहां दर्शक नहीं होने चाहिए।