आरयू ब्यूरो, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बेटे और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को अब दो पासपोर्ट मामले में रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को दोषी मानते हुए सात साल की सजा और 50,000 रुपये जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने दोनों पक्षों की ओर से पेश साक्ष्य और बहस सुनने के बाद अब्दुल्ला को दोषी करार दिया। फैसले के दौरान कोर्ट परिसर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। कोर्ट के इस फैसले के बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।
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दरअसल ये मामला साल 2019 का है जब स्थानीय भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने इस संबंध में सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें कहा था कि आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने कूट रचित दस्तावेजों और विवरण के आधार पर दो पासपोर्ट बनवाए है और वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। जिसका वोटिंग, बैंकिंग व अन्य संवेदनशील कामों में गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जो समाज या देश के लिए खतरनाक हो सकता है।
बता दें कि सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पहले ही पैन कार्ड मामले में रामपुर की जेल में ही बंद है और अब कोर्ट ने दो पासपोर्ट मामले में भी उन्हें सात साल की सजा सुनाई है।




















