फार्मर रजिस्ट्री कराए बिना नहीं मिलेगी PM सम्मान निधि

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। बिना फार्मर रजिस्ट्री कराए लाभार्थियों को किसान सम्मान निधि नहीं मिलेगी। केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसलिए किसान जल्द से जल्द गांवों में कैंप, जनसेवा केंद्र या फिर खुद से माेबाइल पर फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। फार्मर रजिस्ट्री में किसानों का फायदा है। जिन्हें आधार कार्ड की तर्ज पर उनकी अलग-अलग भूमि की एक आइडी मिलेगी। इससे योजनाओं का लाभ पाना आसान रहेगा और अन्य कार्यों के लिए जमीन के अलग-अलग अभिलेख नहीं देने पड़ेंगे।

वहीं फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों को बनवानी है। इसके लिए सरकार द्वारा गांव-गांव कैंप लग रहे हैं। फार्मर रजिस्ट्री किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे किसानों के लिए भी अनिवार्य है। यदि नहीं बनाते तो दिसंबर 2024 से सम्मान निधि नहीं मिलेगी। फार्मर रजिस्ट्री की अंतिम तिथि 31 जनवरी है। शिविर के दौरान तकनीकी समस्या के कारण परेशानी है तो कहीं जनसेवा केंद्र द्वारा सहयोग नहीं किया जा रहा है। सभी जिलों में यह स्थिति है। इस कारण पंजीयन तेजी से नहीं हो पा रहे हैं।

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लखनऊ की बात करें तो प्रदेश में 75वें स्थान पर है। आठ जनवरी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के 1,90,207 किसानों के सापेक्ष 11,351 (5.97 फीसदी) रजिस्ट्री हो पाई है। जिला प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। वहीं, प्रदेश में 2,22,96,269 के सापेक्ष 40,20,975 फार्मर रजिस्ट्री हुई हैं।

ये है फार्म रजिस्ट्री की विधि

-किसान स्वयं upfr.agristack.gov.in पोर्टल पर पंजीयन करके किसान फार्मर रजिस्ट्री कर सकते हैं। इसके लिए खतौनी, आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नम्बर पर आने वाली ओटीपी आवश्यक है।
– किसान जन सुविधा केंद्र से फार्मर रजिस्ट्री करा सकते हैं। पंजीयन के लिए आधार लिंक मोबाइल नंबर, गाटा संख्या के लिए खतौनी की प्रति देनी होगी या फिर संख्या बतानी होगी।
– फार्मर रजिस्ट्री पंचायत सहायक, लेखपाल, प्राविधिक सहायक (कृषि) से कराई जा सकती है।

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