कफील खान की FIR रद्द करने की याचिका पर हाई कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस भेज मांगा जवाब

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आरयू ब्‍यूरो, प्रयागराज। गोरखपुर बीआरडी ऑक्सीजन कांड से चर्चा में आए डॉक्टर कफील खान एक बार फिर सुर्खियों में हैं। मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डॉ. कफील खान को बड़ी राहत देते हुए उनकी याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। वहीं कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख छह अप्रैल दी है।

डॉक्‍टर कफील ने अलीगढ़ मामले में दर्ज एफआइआर को रद्द करने को लेकर याचिका लगाई है। जो कि उनपर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में दर्ज किया गया था। याचिका पर कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस गोविंद माथुर की पीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

इस दौरान डॉक्टर कफील ने न्यायालय पर भरोसा जताते हुए कहा कि छह अप्रैल को हम जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सरकारी वकील का समय लेना ये दर्शाता है, कि उनके पास बहस करने के लिए कुछ नहीं था और तारीख पर तारीख लेकर मामले को लम्बा खींचना चाहते हैं।

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बता दें कि डॉक्टर कफील खान पर पिछले साल 12 दिसंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। यूपी स्पेशल टास्क फोर्स (यूपी एसटीएफ) ने कफील को जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया था। डॉक्टर कफील खान को गिरफ्तार करने के लिए यूपी एसटीएफ लगाने पर भी सवाल उठे थे।

उन्होंने आठ महीने की जेल भी काटी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर कोर्ट ने यूपी सरकार को तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में एक और याचिका लगाकर अलीगढ़ में दर्ज हुई एफआइआर को पूरी तरह से रद्द करने की मांग की थी।

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