SC का आदेश, गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवाजा दे राज्‍य सरकार

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आरयू वेब टीम।

गौरक्षा के नाम पर देश भर में हुई हिंसा को लेकर कथित गौरक्षकों की हिंसा के मामलों से जुड़ी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि जो लोग गौरक्षा के नाम पर हिंसा में शामिल हैं, ऐसे लोगों को कानून के शिकंजे में लेना अवश्‍यक है। साथ ही मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पीडितों को मुआवजा देने की भी बात कही।

पहलू खान की हत्या के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आगे यह भी कहा कि सभी राज्यों की जिम्मेदारी है कि वो गौरक्षा के नाम पर हुई हिंसा के पीड़ितों को मुआवाजा देने का काम करें।

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वही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक रिपोर्ट नहीं दाखिल करने वाले राज्‍यों से कहा कि जल्द से जल्द रिपोर्ट फाइल  करें। साथ ही सभी राज्य सरकारों को कहा है कि वह गोहिंसा को रोकने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त करें। इस मामले पर अगली सुनवाई 31 अक्टूबर को होगी।

गौरतलब है कि इस साल अप्रैल में कथित गौरक्षकों ने पहलू खान को पीटकर मौत के घाट उतार दिया था। वह अपने बेटों के साथ मवेशियों को हरियाणा के नूह से राजस्थान के जयपुर ले जा रहे था। मालूम हो कि गत छह सिंतबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि सरकारें गोरक्षा के नाम पर जारी हिंसा को रोकने के लिए कदम उठाएं। कोर्ट ने राज्य सरकारों को इस बाबत सख्त कदम उठाने को कहा था।

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