आरयू वेब टीम। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना के कारण मरने वालों के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग वाले मामले पर बुधवार को जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण (एनडीएमए) को कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को आर्थिक मदद के लिए दिशा-निर्देश जारी करने के आदेश दिए हैं, हालांकि कोर्ट ने मुआवजे की रकम तय नहीं की है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोविड से जान गंवाने वाले लोगों के परिजन मुआवजे के हकदार हैं। कोर्ट ने एनडीएमए को छह सप्ताह का समय देते हुए कहा गया है कि ये राज्यों को इस बारे में निर्देश दे। इस दौरान कोर्ट ने मुआवजा तय करना एनडीएमए का वैधानिक कर्तव्य बताया और कहा कि इसके लिए रकम तय करना सरकार का काम है, क्योंकि उसे कई और आवश्यक खर्चे भी हैं। इसके अलावा कोर्ट ने मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए भी आसान प्रक्रिया बनाने की बात कही है।
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बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा देने संबंधी याचिका दाखिल की गई थी। इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4,00,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया था, जिसके जवाब में केंद्र ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी थी।