सुप्रीम कोर्ट से AAP को राहत, पार्टी कार्यालय खाली करने की बढ़ाई समयसीमा

आप को राहत

आरयू वेब टीम। आम आदमी पार्टी को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी दफ्तर खाली करने को लेकर दिए गए आदेश में संशोधन किया है। अब आम आदमी पार्टी को 15 जून तक दफ्तर खाली नहीं करना पड़ेगा। कोर्ट ने आप से कहा की दस अगस्त तक हर हाल में दफ्तर को खाली कर दे। साथ ही अपने आदेश में साफ किया है कि वो पार्टी दफ्तर खाली करने के लिए आप को आखिरी मौका दे रहे है, क्योंकि इस जमीन को नहीं सौंपे जाने से दिल्ली हाई कोर्ट का विस्तार रुका हुआ है।

पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को आप पार्टी के ज्ञापन पर छह हफ्ते में फैसला लेने को कहा है। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार आप दफ्तर के लिए स्थाई भूमि आवंटित होने तक अस्थाई दफ्तर अलॉट करने पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक आप को अपना मौजूदा पार्टी दफ्तर 15 जून तक खाली करना था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे बढ़ा कर दस अगस्त कर दिया है।

हाई कोर्ट ने कहा था कि आप को दीन दयाल उपाध्याय मार्ग पर दफ्तर की जमीन पर दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आप को अन्य राजनीतिक दलों की तरह पार्टी ऑफिस के लिए जगह पाने का हक है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया था कि पहले उसने आम आदमी पार्टी को अपने केंद्रीय दफ्तर के लिए साकेत कोर्ट के पास स्थायी दफ्तर अलॉट करने का ऑफर दिया था, लेकिन आप ने इस ऑफर का कोई जवाब नही दिया।

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मंत्रालय ने कहा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जमीन उपलब्ध नहीं है। वहीं, आम आदमी पार्टी की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने कहा था कि जब तक कि कार्यालय निर्माण के लिए पार्टी का आवंटन नहीं किया जाता है। तब तक राष्ट्रीय पार्टी अस्थायी कार्यालय पाने का हकदार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा था कि आप सरकार के एक मंत्री दीन दयाल उपाध्याय स्थित अपने आवास को पार्टी के पक्ष में देने को तैयार है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए उस जगह को आवंटित करने से केंद्र सरकार को कोई परेशानी नहीं होगी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार उसके साथ अन्य पार्टियों के बराबर व्यवहार नहीं कर रही है। जबकि, केंद्र सरकार ने कहा था कि उनके पास आम आदमी पार्टी के ऑफिस के लिए सेंट्रल दिल्ली में कोई जमीन खाली नहीं है।

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