आरयू वेब टीम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच की ओर से कहा गया कि अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि अगले सप्ताह तक सुनवाई को टालना सही रहेगा। तब तक हाई कोर्ट की ओर से भी आदेश आ जाएगा। जिसके बाद सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख दी गई। साथ ही कहा गया कि अगर इस बीच कोर्ट का आदेश आ जाता है तो उसे भी रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा।
सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया था, जिसमें हाई कोर्ट की तरफ से जमानत पर रोक लगा दी गई थी। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंधवी का कहना है कि एक बार बेल मिलने के बाद रोक लगाना सही नहीं है। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर हाई कोर्ट में ईडी की याचिका खारिज हो जाती है तो मेरे क्लाइंट के समय की भरपाई कौन करेगा। जिसपर अदालत की ओर से कहा गया कि हाई कोर्ट की ओर से जल्द आदेश जारी किया जाएगा।
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राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से गुरूवार को उन्हें एक लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी गई थी। हालांकि अगले ही दिन शुक्रवार को ईडी की ओर से यह मामला हाई कोर्ट पहुंच गया। जिसपर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि “यह आदेश सुनाये जाने तक, उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन पर रोक रहेगी।
बता दें कि सीएम केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि इससे पहले सीएम केजरीवल को चुनाव प्रचार के लिए जेल से बाहर आने की छूट दी गई थी। सीएम केजरीवाल के वकील की ओर से यह दावा किया गया है कि अभियोजन पक्ष के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है।