आरयू वेब टीम।
सोमवार को दिल्ली की एक कोर्ट ने बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और उनके बेट तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी है। दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आइआरसीटीसी) घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में तीनों को नियमित बेल दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 11 फरवरी को होगी।
विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने एक-एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आरोपितों को यह जमानत दी। हालांकि जमानत मिलने के बाद भी लालू प्रसाद यादव जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे, क्योंकि चारा घोटाले के मामलों में सजा पाने के बाद वह जेल में हैं।
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दूसरी ओर नियमित जमानत मिलने पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमें पूरा भरोसा था कि जमानत मिलेगी, हमारा न्याय व्यवस्था पर पूरा विश्वास है।
इससे पहले कोर्ट ने 19 जनवरी को इनको मिली अंतरिम जमानत की अवधि को आज तक के लिए बढ़ा दिया था। यह मामला आइआरसीटीसी के दो होटलों का संचालन अनुबंध एक निजी कंपनी को देने में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
पूरा मामला जानने के लिए यहां क्लिक करें- IRCTC घोटाला: लालू की अंतरिम जमानत 28 जनवरी तक बढ़ी
Tejashwi Yadav on being granted regular bail in IRCTC scam case: We are confident of getting justice. We trust the judiciary. pic.twitter.com/pe1ycSBkih
— ANI (@ANI) January 28, 2019