आरयू ब्यूरो
नई दिल्ली। नोटबंदी की मुश्किलों के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मंगलवार को एक राहत भरी खबर आई। केंद्रीय कर्मचारियों को अब इस साल अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देना पड़ेगा।
समझा जा रहा है कि यह छूट लोकपाल अधिनियम के तहत संपत्ति का ब्यौरा देने वाले नियमों के बदलाव के चलते मिली है।
अब नया नियम आने के बाद उसके तहत संपत्ति और देनदारियों का उन्हें हिसाब देना होगा। हालांकि अभी इसके लिए कोई तारीख नहीं निर्धारित की गई है।
इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को अगामी 31 दिसंबर तक संपत्ति का ब्यौरा देना था। मंगलवार को सरकार ने एक ज्ञापन जारी कर मीडिया को यह जानकारी दी है।