आरयू ब्यूरो
नई दिल्ली। देश भर में गोहत्या को लेकर एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम बात कही। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पूरे देश में गोहत्या पर बैन नहीं लगा सकते।
उच्चतम न्यायलय ने कहा कि एक राज्य में बैन लगा है हो सकता है दूसरा राज्य इसके लिए न माने। हम राज्य के कानून मे हस्तक्षेप नहीं करेंगे।
आगे कहा कि एक राज्य से दूसरे राज्य में गायों को अवैध रूप से लाने ले जाने के लिए पहले ही आदेश पास कर चुके हैं। इसलिए भी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है।
विनीत साही नामक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर पूरे देश में गौहत्या पर रोक लगाने की मांग की थी। इस पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने मांग खारिज कर दी।