ठेकेदार पर गोलियां बरसाने के दोषी पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात साल की सजा, जुर्माना भी लगा

पूर्व विधायक पवन पांडेय
पूर्व विधायक पवन पांडेय। (फाइल फोटो)

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। एक ठेकेदार पर गोलियां बरसाने के मामले में दोषी पूर्व विधायक पवन पांडेय को आज अदालत ने सजा सुनाई है। करीब 34 साल पुराने इस मामले में दबंग पवन पांडेय को सात साल की सजा हुई है साथ ही जुर्माना भी लगा है।

अंबेडकरनगर की एमपीएमएलए कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश परविंद कुमार ने हत्‍या के प्रयास के इस मामले में अकबरपुर के पूर्व विधायक पवन पांडेय को सात साल की सजा सुनाने के साथ ही 32 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

बताया जाता है कि सम्मनपुर थाने के परसकटुई निवासी अरविंद सिंह ने अकबरपुर कोतवाली के मोहम्मदपुर निवासी पूर्व विधायक पवन पांडेय और जगदंबा सिंह के खिलाफ जलालपुर थाने में 26 जून 1990 को जानलेवा हमले का केस दर्ज कराया था। जगदंबा की पहले ही मौत हो चुकी है, जबकि पवन भी एक दूसरे मामले में जेल में है।

यह था मामला

हमले वाले दिन अरविंद सिंह अयोध्या जनपद के गोसाईगंज थाने के चाचिकपुर निवासी अनिल सिंह के साथ किछौछा बाजार के बरौना गांव ठेकेदारी के काम के लिए मजदूर लेने गए थे। लौटते समय जब वे किछौछा के सरदारनगर बाजार पहुंचे थे। तभी उनपर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थीं, हालांकि इस मामले में उनकी जान बच गई थीं।

जिसके बाद अरविंद सिंह ने जलालपुर थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें पूर्व विधायक पवन कुमार पांडेय और जगदंबा सिंह को नामजद किया गया था।

यह भी पढ़ें- यूपी STF ने पूर्व एमएलए पवन पांडे के तीन साथियों को दबोचा