आरयू वेब टीम। हवाई यात्रा करने वाले लाखों लोगों को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने बड़ी राहत दी है। अब अगर आपने फ्लाइट टिकट बुक की है, तो उसे 48 घंटे के भीतर कैंसिल कराते हैं तो आपको कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। ये सुविधा डीजीसीए द्वारा नए नियमों के तहत दी जा रही है। डीजीसीए ने यह कदम यात्रियों की शिकायतों और टिकट रिफंड में देरी की समस्याओं को देखते हुए उठाया है।
डीजीसीए के नए संशोधित नियमों के मुताबिक अगर टिकट सीधे एयरलाइन की वेबसाइट से बुक किया गया है, तो बुकिंग के 48 घंटे के भीतर यात्री अपने टिकट को बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही, अगर टिकट में नाम में कोई गलती है और यात्री उसे 24 घंटे के भीतर सुधारता है, तो इसके लिए भी कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। ये सुविधा यात्रियों के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होती है।
साथ ही बताया गया है कि अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खरीदा गया है, तो रिफंड की जिम्मेदारी एयरलाइन की होगी। इस दौरान डीजीसीए ने एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे सभी रिफंड को 14 वर्किंग डे के भीतर पूरा करें। इसका मतलब ये है कि अब यात्रियों को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा और रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होगी।
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वहीं नए नियमों में ये भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई यात्री मेडिकल इमरजेंसी के कारण अपनी फ्लाइट कैंसिल करता है, तो उसे रिफंड पाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। डीजीसीए ने यह बदलाव एयरलाइन टिकट रिफंड से जुड़ी शिकायतों और दिसंबर 2025 में इंडिगो की उड़ानों में हुई समस्याओं के बाद किया है।




















