आरयू ब्यूरो, लखनऊ। यूपी नगर निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर हाई कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई पूरी नहीं हुई। इस दौरान निकाय चुनाव पर हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई फिर कल तक टल गई है। ऐसे में कल मामला फाइनल नहीं हुआ तो शीतकालीन अवकाश के बाद ही सुनवाई हो सकेगी।
फिलहाल हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर तक फिर से नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी है। सरकार पर आरोप लगा है कि उसने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण प्रक्रिया को नहीं लागू किया है। यूपी सरकार के खिलाफ याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आरक्षण के ट्रिपल टेस्ट फार्मूले का पालन नहीं किया गया है।
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गौरतलब है कि न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की खंडपीठ ने यह आदेश रायबरेली निवासी सामाजिक कार्यकर्ता वैभव पांडेय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर दिया।
बीते बुधवार को सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई थी कि निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण एक प्रकार का राजनीतिक आरक्षण है। इसका सामाजिक, आर्थिक अथवा शैक्षिक पिछड़ेपन से कोई लेना-देना नहीं है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण तय किए जाने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई व्यवस्था के तहत डेडिकेटेड कमेटी द्वारा ट्रिपल टेस्ट कराना अनिवार्य है।