एक ही परिवार के सात सदस्‍यों की हत्‍या के मामले में माफिया बृजेश सिंह को हाई कोर्ट ने दी बड़ी राहत, 37 साल पुराने हत्याकांड में किया बरी

माफिया बृजेश सिंह
बृजेश सिंह। (फाइल फोटो)

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। पूर्वांचल के माफिया व पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या के मामले में कोर्ट ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बरी करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 37 साल पुराने मामले में यह फैसला सुनाया है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह से जुड़े 37 साल पुराने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। ये फैसला चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस अजय भनोट की डिवीजन बेंच ने सुनाया है। दरअसल, चंदौली जिले में 37 साल पहले एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपित बनाया गया था।

वहीं अब इलाहाबाद होई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखते हुए पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह को बरी कर दिया है। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने चार आरोपितों देवेंद्र सिंह, वकील सिंह, राकेश सिंह और पंचम सिंह को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें- उसरी चट्टी कांड में मुख्तार अंसारी को झटका, गवाह तौकीर ने बृजेश सिंह को पहचानने से किया इनकार

बता दें कि 1986 में एक ही परिवार के सात लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में कुल 13 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 2018 में ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपितों को बरी कर दिया था। इसके बाद यूपी सरकार और पीड़ित पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

वहीं इस मामले में सुनवाई होने के बाद हाई कोर्ट ने नौ नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया। हाई कोर्ट ने पूर्व एमएलसी सहित नौ आरोपितों को बरी कर दिया है, जबकि इस मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चारों लोगों के खिलाफ ठोस सबूत मिलने पर उन्हें सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें- उसरी चट्टी कांड में मारे गए मनोज के पिता ने 22 साल बाद मुख्तार अंसारी पर दर्ज कराया मुकदमा