आरयू ब्यूरो, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके पुत्र सहित सात लोगों के खिलाफ हत्या करने के प्रयास तथा कई अन्य गंभीर आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई दोकटी थाना क्षेत्र के कर्णछपरा गांव के संतोष कुमार सिंह की तहरीर पर की गई है। थाना प्रभारी धर्म वीर सिंह ने बृहस्पतिवार को बताया कि मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन की जा रही है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार जिले की बैरिया सीट से भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके पुत्र विद्या भूषण सिंह के साथ ही अभय सिंह, महेंद्र प्रताप सिंह, रितेश सिंह, प्रभंजन प्रताप सिंह और धनंजय सिंह के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308 (हत्या का प्रयास), 147 (दंगा), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है।
सूत्रों के मुताबिक, मुकदमा दर्ज कराने वाले संतोष कुमार सिंह ने तहरीर में उल्लेख किया है कि पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह के बेटे विद्या भूषण सिंह ने तीन दिन पहले उन्हें धमकी दी थी। तहरीर के अनुसार, विद्या भूषण सिंह ने कहा था ‘‘अपने बेटे ऋतुराज सिंह को बोलो कि वह सुरेंद्र सिंह के साथ भाजपा के पक्ष में लोकसभा चुनाव का प्रचार करे, अन्यथा गंभीर परिणाम भुगतने को तैयार रहे।’’
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आरोप है कि इसी बात को लेकर बुधवार 29 मई को पूर्वाह्न दस बजे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31 पर एक पेट्रोल पंप के पास पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह और उनके सहयोगियों ने ऋतुराज सिंह और दिवेश कुमार सिंह पर लोहे की छड़, हाकी और डंडे से हमला कर दिया। घटना में दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।