आरयू ब्यूरो, लखनऊ। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बुधवार को कांग्रेस नेता की भारतीय नागरिकता रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दिया है। लखनऊ बेंच ने कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर को पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की अनुमति देते हुए, नई याचिका को वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया है। इस विषय में पहले भी दो याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं और वे दोनों पहले ही खारिज हो चुकी हैं।
कोर्ट ने पांच मई को इसी विवाद में कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर की ही याचिका को निस्तारित किया था। नई याचिका दाखिल करते हुए याची ने कुछ नए साक्ष्य दाखिल करने का भी दावा किया था। यह भी मांग की गयी थी कि जब तक याचिका पर निर्णय नहीं हो जाता, तब तक राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर रोक लगा दी जाय, हालांकि न्यायालय ने कहा कि याची के पास निस्तारित हुई याचिका में पुनर्विचार प्रार्थना पत्र दाखिल करने का विकल्प है।
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उल्लेखनीय है कि याची ने पहले भी रायबरेली से सांसद राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में एक याचिका दाखिल की थी। उक्त याचिका को न्यायालय ने पांच मई को निस्तारित करते हुए आदेश दिया था कि याची अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकता है, साथ ही उसने इस विषय पर जो प्रत्यावेदन केंद्र सरकार को दे रखा है, उसका भी सक्षम अधिकारी परीक्षण कर सकता है।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता ने राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाए थे और इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया था कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के पास यूनाइटेड किंगडम (यूके) की नागरिकता है। याचिकाकर्ता का आरोप था कि उनके पास ऐसे साक्ष्य मौजूद हैं, जिससे साबित होता है कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता रखते हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी दावा किया था कि राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के बारे में उन्होंने दो बार सक्षम प्राधिकारी को शिकायत, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।