अब्बास अंसारी को मिली HC से राहत, ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर लगाई रोक

अब्बास अंसारी
फाइल फोटो।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/प्रयागराज। मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को एक और मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। शुक्रवार को जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के आदेश के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख एक दिसंबर तय की है।

इस मामले में अब्बास अंसारी पर आरोप लगा था कि सभा में भीड़ एकत्रित कर मऊ के प्रशासन को चुनाव बाद रोककर हिसाब किताब करने व इसके बाद सबक सिखाने की धमकी मंच से दी गई थी। इसपर अब्बास समेत अन्य पर बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था। जिसपर अब्बास अंसारी ने याचिका दाखिल कर चार्जशीट रद्द किए जाने की मांग की है। इस मामले में मऊ जिले की थाना कोतवाली में एफआइआर दर्ज कराई गई थी।

इससे पहले अब्बास को हेट स्पीच केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। छह अगस्त को हाईकोर्ट के जस्टिस समीर जैन ने मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी था, जिसमें अब्बास को दो साल की सजा सुनाई गई थी। दरअसल मऊ शहर कोतवाली में हेट स्पीच की एफआइआर दर्ज हुई थी।

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जिसके बाद 31 मई को मऊ की एमपी/एमएलए कोर्ट ने अब्बास को इस मामले में दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट का आदेश जारी होने के 24 घंटे के भीतर फाइल मऊ से लखनऊ पहुंची। फिर रविवार, (एक जून) को छुट्‌टी के दिन विधानसभा सचिवालय खोलकर उनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई और सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया।

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