बाबरी मस्जिद विध्‍वंस मुकदमे के मुस्लिम पक्षकार जफरयाब जिलानी ने कहा, CBI कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में देंगे चुनौती

बाबरी मस्जिद विध्‍वंस
मुस्लिम पक्षकार जफरयाब जिलानी। (फाइल फोटो)

आरयू ब्‍यूरो, लखनऊ। अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्‍वंस विवाद में आए सीबीआइ कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम पक्षकार जफरयाब जिलानी ने अपनी प्रतीक्रिया दी है। मुकदमे की पैरवी करने वाले जफरयाब जिलानी ने कहा है कि वे बाबरी विध्वंस केस में सीबीआइ अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

मीडिया से बात करते हुए जफरयाब जिलानी ने कहा कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से हम लोगों ने अदालत में एप्लीकेशन दी थी। अयोध्या के कुछ गवाहों की तरफ से अदालत में एप्लीकेशन दिलवायी गयी थी। ये ऐसे लोग थे, जिनके मकान उस समय जलाये गये थे, हालांकि वो एप्लीकेशन खारिज कर दी गयी थी। हम अपने आप को विक्टिम समझते हैं इस केस के। मुसलमान इस केस के विक्टिम हैं इसलिए हम इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। वहीं हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल करने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये सभी पहलू बाद में तय किए जाएंगे।

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गौरतलब है कि सीबीआई की अदालत ने बाबरी मस्जिद ढहाने के मामले में सभी आरोपियों को बरी करने का आज फैसला सुनाया है। बता दें कि छह दिसम्बर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा दी गयी थी। ढहाने के आरोप में भाजपा और विहिप के कई नेताओं पर मुकदमा चला।

इस मुकदमे की सुनवाई लखनऊ की सीबीआइ अदालत में चल रही थी, जिसपर आज अदालत ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपितों को बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। अब इसी फैसले को मुस्लिम पक्ष की ओर से जफरयाब जिलानी ने हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।

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