आरयू वेब टीम। देशभर में नीट पीजी 2025 परीक्षा अब 15 जून को केवल एक ही पाली में की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने के फैसले को खारिज करते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को आदेश दिया कि वह परीक्षा पारदर्शिता और समानता के साथ एक ही शिफ्ट में कराए।
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने संबंधित अधिकारियों को एक पाली में परीक्षा आयोजित करने की व्यवस्था करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। पीठ में न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एन वी अंजारिया भी शामिल थे। पीठ ने कहा कि दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने से “मनमानी” होती है।
शीर्ष अदालत ने कहा कि बोर्ड के पास सभी आवश्यक तैयारियां करने के लिए पर्याप्त समय है, इसलिए दो पालियों की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि परीक्षा केंद्रों की पहचान और अन्य व्यवस्थाएं अभी भी की जा सकती हैं। परीक्षा दो शिफ्ट में कराने से संबंधित याचिका को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ये व्यवस्था न सिर्फ परीक्षा बल्कि बाद की काउंसलिंग प्रक्रिया में भी देरी का कारण बन सकती है।
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याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, “सिर्फ एक या दो छात्रों ने याचिका दाखिल की हो, फिर भी अगर उनकी बात सही है तो कोर्ट को दखल देना होगा। पिछले साल विशेष परिस्थितियों में परीक्षा दो शिफ्ट में हुई थी, लेकिन यह अब सामान्य नियम नहीं बन सकता। साथ ही कहा कि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया सिर्फ विशेष मामलों में लागू होनी चाहिए, हर साल नहीं। इसके अलावा कोर्ट ने कहा भारत में टेक्नोलॉजी और संसाधनों की कोई कमी नहीं है, पूरे देश में एक शिफ्ट में परीक्षा के लिए पर्याप्त केंद्र बनाए जा सकते हैं।”
मालूम हो कि परीक्षा में शामिल होने जा रहे अभ्यर्थियों को दो जून को एग्जाम सिटी स्लिप जारी की जाएगी। यह स्लिप आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं आएगी, बल्कि उम्मीदवारों के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी, जिसे डाउनलोड कर प्रिंट लेना होगा।