आरयू ब्यूरो
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से दाखिल याचिका को आज खारिज कर दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनसे कई सवाल भी किए हैं। सीजेआई ने कहा कि हम आपकी अर्जी नामंजूर करते हैं, क्योंकि कोर्ट के पास त्वरित सुनवाई के लिए समय नहीं है।
सुब्रमण्यम स्वामी की याचिक पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आप तो इस मामले में पक्षकार नहीं हैं, तो जबरन क्यों पक्षकार होकर जल्द सुनवाई की मांग कर रहें हैं।
जिसके जवाब में स्वामी ने कहा कि मैं इस मामले में पक्षकार नहीं हूं। ना ही मैं किसी तरह की संपत्ति का क्लेम कर रहा हूं। मैं बस एक धार्मिक आदमी की तरह इस मंदिर में पूजा करना चाहता हूं।
इस पर कोर्ट ने कहा कि अयोध्या मामले में जल्द सुनवाई की संभावना नहीं है, वह इस मामले में पक्षकारों को विचार-विमर्श के लिए और समय देना चाहते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में अलग पीठ का गठन किया जाएगा जो कि पूरे मामले की सुनवाई करेगी।
इस दौरान बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की ओर से जफरयाब जिलानी ने भी अदालत से कहा कि इस मामले में स्वामी पक्षकार नहीं हैं। पक्षकारों ने इस मामले को बातचीत से सुलझाने के लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं।