आरयू ब्यूरो, लखनऊ। रामपुर के डूंगरपुर बस्ती केस के एक और मामले में सपा के कद्दावर नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री नेता आजम खान को कोर्ट ने फिर झटका दिया है। बुधवार को सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया है। सजा गुरुवार को सुनाई जाएगी। आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में अलग-अलग 12 मुकदमे दर्ज कराए थे।
इसमें से तीन मुकदमों में फैसला आ चुका है। दो मामलों में सपा नेता बरी हो चुके हैं, जबकि एक मामले में सपा नेता को सात साल कैद की सजा सुनाई जा चुकी है। सपा नेता फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। इस मामले में बुधवार को कोर्ट ने आजम खान व ठेकेदार बरकत अली को दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में सपा नेता आजम खान व ठेकेदार को कल सजा सुनाएगा।
ये है मामला-
डूंगरपुर निवासी अबरार हुसैन ने गंज थाने में 13 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया था कि तत्कालीन सीओ आले हसन, दरोगा फिरोज खान, ठेकेदार बरकत अली, सीएंडडीएस के जेई परवेज आलम छह दिसंबर 2016 की सुबह बस्ती में पहुंचे और उनसे मकान खाली करने को कहा।
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आरोप है कि दरोगा फिरोज ने फायर भी किया। साथ ही उसकी वाशिंग मशीन, सोना,चांदी व पांच हजार रुपये लूटकर ले गए। विवेचना के दौरान सपा नेता आजम खान का भी नाम शामिल किया गया था। इस मुकदमे में जानलेवा हमला और डकैती के भी आरोप लगे हैं। इस केस में दूसरे आरोपित ठेकेदार बरकत अली को भी कोर्ट ने धारा 392, 452, 504 और 506 में दोषी ठहराया है।