आजम खान व बेटे अब्दुल्ला को बड़ी राहत, मशीन चोरी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

आजम खान
फाइल फोटो।

आरयू वेब टीम। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी। कोर्ट ने दोनों को एक अहम मामले में जमानत दे दी। ये मामला सड़क साफ करने वाली एक मशीन चोरी के आरोप से जुड़ा हुआ है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर जमानत दे दी।

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने मामले के तथ्यों और आरोपितों द्वारा जेल में बिताई गई अवधि को ध्यान में रखते हुए जमानत देने का फैसला किया। कोर्ट ने कहा कि आरोप पत्र पहले ही दाखिल किया जा चुका है, इसलिए अब जमानत दी जा सकती है। साथ ही, यदि अपीलकर्ता किसी भी शर्त का उल्लंघन करते हैं, तो राज्य सरकार को उनकी जमानत रद्द करने की स्वतंत्रता होगी।

गौरतलब है कि 2022 में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान समेत कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया गया। आरोप था कि उन्होंने नगर पालिका परिषद, रामपुर जिले द्वारा खरीदी गई सड़क साफ करने वाली मशीन चुरा ली। इसके बाद, यह मशीन रामपुर स्थित जौहर विश्वविद्यालय से बरामद की गई थी।

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बता दें कि इस मामले में 21 सितंबर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान और उनके बेटे की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस समित गोपाल की सिंगल बेंच ने यह आदेश दिया था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आजम खान और उनके बेटे के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने में असफल रहने के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार कर ली है।

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