बहराइच दरगाह जेठ मेले पर रोक में नहीं मिली हाई कोर्ट से राहत, अगली सुनवाई 19 को

बहराइच दरगाह
बहराइच दरगाह।

आरयू ब्यूरो, लखनऊ। बहराइच में मसूद गाजी की दरगाह पर मेला लगने पर प्रशासन की तरफ से रोक है। इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ से बहराइच में दरगाह शरीफ के लगने वाले जेठ मेले पर रोक मामले में शुक्रवार को सुनवाई के बाद भी याचियों को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 19 मई को नियत की है। याचियों की ओर से कहा गया कि जेठ मेला 18 मई से शुरू हो रहा है इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जाए।

इसके मद्देनजर कोर्ट ने मामले की अर्जेंट सुनवाई की अर्जी मुख्य न्यायमूर्ति को देने की याचियों को अनुमति दी है। न्यायधीश एआर मसूदी और न्यायधीश अजय कुमार श्रीवास्तव प्रथम की खंडपीठ के समक्ष बहराइच की दरगाह शरीफ प्रबंध समिति की ओर से इसके चेयरमैन समेत छह छह लोगों द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से मुख्य स्थाई अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार सिंह ने याचिका का विरोध किया, जबकि याचियों की ओर से उनके अधिवक्ता डा एलपी मिश्र ने मेला आयोजन की अनुमति देने की दलीलें दीं।

याचिका में बहराइच के डीएम के इसी 26 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें सैयद सालार मसूद गाजी के दरगाह के पास हर साल लगने वाले जेठ मेले की इस बार अनुमति नहीं दी गई है। याची ने इसे कानून की मंशा के खिलाफ कहकर डीएम को मेले की अनुमति देने का निर्देश देने का आग्रह किया है।

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उधर, इसी आठ मई को सरकारी वकील ने डीएम के आदेश को उचित कहकर याचिका का विरोध किया था। कोर्ट ने अंतरिम राहत की अर्जी पर अगली सुनवाई पर गौर करने का आदेश देकर सरकार समेत पक्षकारों को याचिका में उठाए गए बिंदुओं पर जवाब पेश करने का समय दिया था। कोर्ट ने कहा था कि मामले में विपक्षी पक्षकारों का जवाब मांगे जाने तक कोई अंतरिम राहत दिया जाना उचित नहीं होगा। मामले में राज्य सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है, जिसका प्रतिउत्तर भी याचियों ने पेश कर दिया है।

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