आरयू वेब टीम। मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सजा का ऐलान कर दिया है। दिल्ली की अदालत ने मुजफ्फरपुर आश्रय गृह यौन उत्पीड़न मामले में ब्रजेश ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा दी। मुख्य आरोपित ब्रजेश ठाकुर को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। अब वह ताउम्र सलाखों के पीछे रहेगा। सजा का ऐलान होते ही ब्रजेश ठाकुर रो पड़ा।
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गौरतलब कि टीआईएसएस की रिपेार्ट में बालिका गृह कांड का खुलासा हुआ था, जिसकी रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि बालिका गृह में करीब 40 से अधिक बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया था। नाबालिग बच्चियों ने जो बताया था वो बातें रोंगटे खड़े करने वाली थी।
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इस रिपोर्ट के खुलासे के बाद तहलका मच गया था। रिपोर्ट के अनुसार ब्रजेश ठाकुर की संस्था सेवा संकल्प एवं विकास समिति द्वारा संचालित बालिका गृह में नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार सहित अन्य वीभत्स घटनाओं को अंजाम दिया जाता था।
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बता दें कि दिल्ली स्थित साकेत कोर्ट ने चार फरवरी को सजा पर बहस पूरी कर ली थी और उसके बाद 11 फरवरी सजा की तारीख तय की गई थी। इस पूरे मामले की जांच सीबीआइ ने की थी और जांच की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी थी और दोषियों को अधिकतम सजा की गुहार लगायी थी।