BSP सांसद अतुल राय के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत हुई कार्रवाई, 58 लाख के सात प्लॉट हुए कुर्क

सांसद अतुल राय

आरयू ब्यूरो, लखनऊ/गाजीपुर। गाजीपुर जिले में रविवार को भांवरकोल थानाक्षेत्र के वीरपुर गांव में वाराणसी कमिश्नरेट, गाजीपुर और स्थानीय प्रशासन की संयुक्त पुलिस ने जेल में बंद घोसी से बसपा सांसद अतुल राय के 58 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सात कृषि भूखंडों को कुर्क किया गया। पुलिस आयुक्त ए सतीश गणेश ने कहा कि अतुल राय की संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त करने का आदेश शनिवार को उनके द्वारा जारी किया गया था।

सीपी ने कहा कि आदेश को अमलीजामा पहनाने के लिए वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस की एक टीम गाजीपुर पहुंची। जिला प्रशासन और गाजीपुर की पुलिस की टीम भी उनके साथ हो गई, जिसके बाद वे वीरपुर गांव पहुंचे और राय के नाम पर सात भूखंडों की कुर्की की कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं। संलग्न भूखंडों के सर्किल रेट के अनुसार मूल्य 58 लाख रुपये है।

गौरतलब है कि एक युवती ने 26 अप्रैल, 2019 को लंका पुलिस में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। वाराणसी में उस पर बलात्कार करने और इस कृत्य का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देने का आरोप लगाया।

पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अतुल राय के खिलाफ 21 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जो सुजीत बेलवा गिरोह के सक्रिय सदस्य के रूप में पंजीकृत हैं और मंडुआडीह पुलिस स्टेशन में उनकी आपराधिक इतिहास पत्र संख्या 27 ए है। उसके खिलाफ 2009 में दो बार और फिर 2011 में दो बार गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने अक्टूबर 2021 में एक बार फिर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।

यह भी पढ़ें- BSP सांसद अतुल राय रेप केस में बरी, पीड़िता ने पहले ही गवाह के साथ सुप्रीम कोर्ट के बाहर आग लगाकर दे दी थी जान

मालूम हो कि अतुल राय के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराने वाली युवती की पुलिस और अन्य अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाने के बाद 17 अगस्त, 2021 को नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के पास अपने मामले में मुख्य गवाह के साथ आत्मदाह करने के बाद मौत हो गई थी। राय को वाराणसी की एक अदालत ने छह अगस्त को बलात्कार के इस मामले में बरी कर दिया था।

यह भी पढ़ें- समर्पण के बाद वाराणसी कोर्ट से जेल भेज गए अतुल राय, बसपा सांसद ने समर्थकों से कहीं ये बातें